छत्तीसगढ़

फर्जी दस्तावेजों के आधार पर की Registry, कलेक्टर ने दिए जांच के निर्देश

राजनांदगांव (CGVARTA)। सोमनी में खसरा नंबर 190/5 की (Registry) शासकीय भूमि में पंचायत द्वारा सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जा रहा है। इस निर्माण कार्य पर रोक लगाने के लिए पंचायत को पहले वकील के द्वारा नोटिस भेजा गया। निर्माण कार्य नहीं रोकने पर न्यायालय के माध्यम से भी पंचायत को नोटिस भेजा गया है।

संजय तापड़िया नामक व्यक्ति जो की टाटानगर, झारखंड का निवासी है उक्त निर्माणाधीन भूमि को खसरा नंबर 190/7 में बता रहा है, जबकि यह खसरा नंबर सोमनी में कहीं पर है ही नहीं। पूर्व में फोरलेन में निकल चुका है। पंचायत में उक्त व्यक्ति द्वारा जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गए है वो प्रथम दृष्टया फर्जी है। इस विषय की विस्तृत शिकायत सांसद संतोष पांडेय व कलेक्टर डोमन सिंह से भी की है।

कलेक्टर द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए तहसीलदार मनीष वर्मा को जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। अपने प्रतिवेदन में तहसीलदार ने पंचायत द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्य को सही बताते हुए 190/5 पर ही निर्माण कार्य किए जाने की जानकारी दी है। साथ ही शेष बची जमीन को पंचायत को अपने संरक्षण में लेकर फेंसिंग करने को कहा है।

इसमें पुरे प्रकरण में पूर्व पटवारी, स्थानीय दलाल के साथ तात्कालिक उपपंजीयक की भी भूमिका संदिग्ध है। शासन की सुरक्षित आबादी भूमि की रजिस्ट्री (Registry) नहीं हो सकती है, लेकिन रजिस्ट्रार ने आंख मूंद कर पंजीयन कर दिया। तात्कालिक पटवारी रवि पटेल द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार करने में मुख्य भूमिका निभाते हुए चौहद्दी बनकर दिया गया है। इस विषय का पत्र शासन के द्वारा बहुत पहले जारी किया जा चुका है।

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