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Rahul Gandhi की सांसदी बहाल

लोकसभा सचिवालय ने जारी किया आदेश

नई दिल्ली (CGVARTA)। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को मोदी सरनेम मानहानि केस में 23 मार्च को निचली अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी। 134 दिन बाद इस केस में राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) केरल के वायनाड से सांसद हैं।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की संसद सदस्यता बहाल हो गई। लोकसभा सचिवालय की ओर से इसे लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी को मिली दो साल की सजा और दोषसिद्धि को रद्द कर दिया था। इसी के साथ उनके संसद में वापसी का रास्ता साफ हो गया था. राहुल 2019 लोकसभा चुनाव में केरल के वायनाड से चुनाव जीते थे।

Rahul Gandhi ने 2019 में दिया था बयान

राहुल गांधी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली में निम्नलिखित बयान दिया था। ”नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?” इस बयान के जरिए राहुल गांधी ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चोर कहकर उन्हें घेरा था। इस वक्त, राहुल गांधी के इस बयान को विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं और समाचार मीडिया ने कड़ी चर्चा का विषय बनाया था।

इस नियम के तहत गई थी सदस्यता

कोर्ट से दोषी ठहराने के बाद लोकसभा सचिवालय ने उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी थी। जनप्रतिनिधि कानून में यह प्रावधान है कि अगर किसी सांसद या विधायक को किसी मामले में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है, तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। इसके बाद छह वर्ष तक वे चुनाव लड़ने के योग्य नहीं होते हैं।

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