चुनाव आयोग ने बदले वोटों की गिनती के नियम, अब पोस्टल बैलट से पहले नहीं होगी EVM काउंटिंग पूरी

नई दिल्ली। चुनाव आयोग (ECI) ने वोटों की गिनती के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब पोस्टल बैलट की गिनती में देरी होने पर EVM काउंटिंग रोक दी जाएगी। साथ ही, अगर बैलट ज्यादा होंगे तो काउंटिंग टेबल की संख्या भी बढ़ाई जाएगी।
पहले क्या होता था?
अब तक कई काउंटिंग सेंटर्स पर EVM से वोट गिनती जल्दी पूरी हो जाती थी, जबकि पोस्टल बैलट की गिनती में ज्यादा समय लगता था। इससे परिणाम घोषित करने में असमानता दिखती थी।
नया नियम क्या है?
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पोस्टल बैलट की गिनती सुबह 8:00 बजे शुरू होगी।
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EVM की गिनती 8:30 बजे से शुरू होगी।
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अगर बैलट की गिनती बाकी रह गई है तो EVM के सेकेंड लास्ट राउंड पर रोक लगाई जाएगी।
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EVM काउंटिंग तभी आगे बढ़ेगी जब तक बैलट की गिनती पूरी नहीं हो जाती।
👉 उदाहरण:
मान लीजिए किसी बूथ पर EVM से 10,000 वोट पड़े हैं, जिन्हें 5 राउंड में गिना जा सकता है। वहीं पोस्टल बैलट 1,000 हैं और उनकी गिनती लंबी चल रही है। ऐसे में EVM काउंटिंग को चौथे राउंड पर रोक दिया जाएगा और तब तक रुकी रहेगी, जब तक बैलट वोट पूरे नहीं गिने जाते।
चुनाव आयोग का तर्क
ECI ने कहा कि इस बदलाव से गिनती की प्रक्रिया में पारदर्शिता और समानता आएगी। खासकर उन सेंटर्स पर, जहां पोस्टल बैलट का अनुपात ज्यादा होता है।
वोटर लिस्ट में बदलाव का नया नियम
एक दिन पहले ही चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने-हटाने की प्रक्रिया में भी सुधार किया है। अब इसके लिए ई-वेरिफिकेशन जरूरी होगा।
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आवेदक को OTP के जरिए सत्यापन करना होगा।
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यह प्रक्रिया चुनाव आयोग के पोर्टल और मोबाइल एप दोनों पर उपलब्ध है।
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पहले 23 सितंबर तक ई-वेरिफिकेशन अनिवार्य नहीं था।

Niraj Tiwari
Independent journalist with 5 years of hands-on experience covering ground reports, interviews, and investigative stories. Committed to truthful reporting and ethical journalism.
