स्कूल में फिनाइल मिड-डे मील मामला: हाईकोर्ट ने बच्चों की सुरक्षा पर कड़ी चेतावनी दी

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शालेय छात्रों के मिड-डे मील (MDM) में सुरक्षा की अनदेखी को आपराधिक कृत्य मानते हुए कड़ी चेतावनी दी है। 21 अगस्त को सुकमा के पोटाकेबिन स्कूल में 426 बच्चों के खाने में फिनाइल मिलने की घटना सामने आई थी, जिसे समय रहते शिक्षक ने रोका।
मुख्य सचिव ने इस मामले के बाद प्रदेशभर के सभी कलेक्टरों, एसपी और अधिकारियों को विस्तृत खाद्य सुरक्षा प्रोटोकॉल जारी किया है। इसमें शामिल हैं—रोजाना भोजन की जांच, रसोई व भंडारण स्वच्छता, चखने का रजिस्टर, नोडल अधिकारियों द्वारा निगरानी, सीसीटीवी की सिफारिश, प्राथमिक चिकित्सा किट, आपराधिक कार्रवाई की तैयारी, प्राचार्य और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही, और पालक-शिक्षक निगरानी समिति।
हाईकोर्ट ने कहा है कि “बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।” 17 सितंबर को मुख्य सचिव को शपथ पत्र सहित कोर्ट में जवाब पेश करना है।

Niraj Tiwari
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