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        सुयश हॉस्पिटल में मरीज की मौत, 13 साल बाद उपभोक्ता फोरम ने अस्पताल को दोषी ठहराया

        Niraj TiwariNiraj Tiwari
        Sep 13, 2025, 12:56 PM
        सुयश हॉस्पिटल में मरीज की मौत, 13 साल बाद उपभोक्ता फोरम ने अस्पताल को दोषी ठहराया
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        रायपुर। राजधानी रायपुर के कोटा इलाके स्थित सुयश हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हुई मरीज की मौत के मामले में उपभोक्ता फोरम ने 13 साल बाद फैसला सुनाते हुए अस्पताल को दोषी करार दिया है।

        आयोग ने अस्पताल को आदेश दिया है कि वह 15 लाख रुपए मुआवजा (6% वार्षिक ब्याज सहित), 1 लाख रुपए मानसिक क्षतिपूर्ति और 10 हजार रुपए वाद व्यय परिजनों को प्रदान करे।

        घटना दिसंबर 2010 की है, जब हिमांशु सोनी नामक मरीज को सड़क हादसे के बाद पैरों की कमजोरी और पेशाब की समस्या के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 18 से 24 दिसंबर तक उनकी लेजर सर्जरी हुई और उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया।

        दो दिन बाद, 26 दिसंबर को जब तकलीफ बढ़ी, तो उन्हें फिर अस्पताल लाया गया। परिजनों का आरोप है कि इंजेक्शन लगने के तुरंत बाद हिमांशु की हालत बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई।

        परिजनों ने इसे चिकित्सकीय लापरवाही बताते हुए उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई थी। गुरुवार, 13 सितंबर 2025 को फोरम ने अस्पताल को लापरवाह मानते हुए इस फैसले की घोषणा की।

        Niraj Tiwari
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        Niraj Tiwari

        Independent journalist with 5 years of hands-on experience covering ground reports, interviews, and investigative stories. Committed to truthful reporting and ethical journalism.

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