web-logo
  • छत्तीसगढ़

    |

    राष्ट्रीय |
    देश – विदेश |
    खेल |
    मनोरंजन |
    धर्म – संस्कृति |
    लाइफस्टाइल |
  • Stories
  • E-papers
      • छत्तीसगढ़

        रायपुर के नए पुलिस कमिश्नर का पहला आदेश, नशे को बढ़ावा देने वाले उत्पादों की बिक्री पर कड़ी कार्रवाई

        Niraj TiwariNiraj Tiwari
        Jan 30, 2026, 11:48 AM
        रायपुर के नए पुलिस कमिश्नर का पहला आदेश, नशे को बढ़ावा देने वाले उत्पादों की बिक्री पर कड़ी कार्रवाई
        Share :

        रायपुर के नए पुलिस कमिश्नर ने कार्यभार संभालते ही अपना पहला बड़ा आदेश जारी किया है। इसके तहत, शहर में नशे को बढ़ावा देने वाले उत्पादों की बिक्री पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिससे युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखा जा सके।

        14px16px18px20px22px24px
        Speed:

        रायपुर (CGVARTA)। रायपुर में कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद पुलिस कमिश्नर का पहला आदेश सामने आ गया है। नए पुलिस कमिश्नर ने शहर में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति को गंभीरता से लेते हुए रोलिंग पेपर, गोगो स्मोकिंग कोन और परफेक्ट रोल जैसे उत्पादों की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।

        भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी इस आदेश में कहा गया है कि नाबालिगों और युवाओं द्वारा चरस, गांजा जैसे नशीले पदार्थों के सेवन की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इन नशीले पदार्थों के सेवन को आसान बनाने वाले उत्पाद पान दुकानों, किराना स्टोर और चाय दुकानों में खुलेआम उपलब्ध हैं, जिससे समाज और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

        पुलिस कमिश्नर ने अपने पहले आदेश में स्पष्ट किया है कि रोलिंग पेपर और स्मोकिंग कोन जैसे उत्पादों में टाइटेनियम ऑक्साइड, पोटैशियम नाइट्रेट और अन्य हानिकारक रसायन पाए जाते हैं, जो मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक हैं। इनकी आसान उपलब्धता युवाओं को नशे की ओर धकेल रही है।

        पान दुकान से लेकर कैफे-रेस्टोरेंट तक प्रतिबंध

        आदेश के तहत रायपुर नगर निगम क्षेत्र में स्थित पान दुकान, किराना दुकान, चाय दुकान, कैफे और रेस्टोरेंट जैसे सभी सहज उपलब्ध स्थानों से इन उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण रोक लगा दी गई है।

        29 मार्च 2026 तक लागू रहेगा आदेश

        यह आदेश 29 जनवरी 2026 से प्रभावशील हो गया है और 29 मार्च 2026 तक लागू रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

        नशे के खिलाफ सख्त संदेश

        पुलिस कमिश्नर का यह पहला आदेश प्रशासन की प्राथमिकताओं को स्पष्ट करता है। माना जा रहा है कि यह कदम शहर में नशे के खिलाफ एक मजबूत संदेश देगा और युवाओं को गलत रास्ते पर जाने से रोकने में सहायक साबित होगा।

        Niraj Tiwari
        author

        Niraj Tiwari

        Independent journalist with 5 years of hands-on experience covering ground reports, interviews, and investigative stories. Committed to truthful reporting and ethical journalism.

        Tag :
        रायपुरक्रेन दुर्घटनाछत्तीसगढ़ बजट प्रतिक्रियाज्योतिष
        nextArticle