बिना RERA पंजीकरण प्लॉट विक्रय पर CGRERA की सख्त कार्रवाई

CGRERA ने बिना रेरा पंजीकरण के प्लॉट बेचने वाले डेवलपर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। यह कदम रियल एस्टेट नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नकेल कसने और खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए उठाया गया है।
रायपुर (CGVARTA)। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (CGRERA) ने रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 के उल्लंघन पर कड़ा रुख अपनाते हुए रायपुर के दो भूमि स्वामियों गोवर्धन और रामानुज पर कुल 5 लाख रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया है। यह कार्रवाई बिना वैध RERA पंजीकरण के प्लॉटिंग, विज्ञापन और विक्रय किए जाने के मामले में की गई है।
प्राधिकरण के संज्ञान में आया कि संबंधित भूमि स्वामी “ओम फार्म, लखोली रेलवे स्टेशन” के नाम से भूमि का विकास कर रहे थे और बिना RERA पंजीकरण के प्लॉट्स का प्रचार-प्रसार एवं विक्रय कर रहे थे। यह गतिविधि रियल एस्टेट अधिनियम की धारा 3 का स्पष्ट उल्लंघन है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, किसी भी रियल एस्टेट परियोजना का RERA पंजीकरण कराए बिना उसका विज्ञापन, बुकिंग या बिक्री आमंत्रित करना पूर्णतः प्रतिबंधित है।
CGRERA ने मामले की जांच, संबंधित दस्तावेजों की विस्तृत पड़ताल और सुनवाई के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि दोनों भूमि स्वामियों द्वारा कानून की अवहेलना की गई है। इसके फलस्वरूप प्राधिकरण ने उन पर आर्थिक दंड लगाया और भविष्य के लिए कड़ी चेतावनी भी जारी की है।
प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि बिना RERA पंजीकरण के किसी भी प्रकार की प्लॉटिंग, विज्ञापन या विक्रय को गंभीर कानूनी अपराध माना जाएगा। ऐसे मामलों में आगे और अधिक कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, ताकि आम नागरिकों के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके।
CGRERA की इस कार्रवाई को रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और उपभोक्ता संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे न केवल अवैध प्लॉटिंग पर अंकुश लगेगा, बल्कि खरीदारों को भी सुरक्षित और भरोसेमंद निवेश का वातावरण मिलेगा।

Niraj Tiwari
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