हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: ट्रिपल मर्डर व दुष्कर्म केस में उम्रकैद बरकरार, आरोपी की अपील खारिज

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने धमतरी जिले के बहुचर्चित ट्रिपल मर्डर और दुष्कर्म मामले में आरोपी जितेंद्र ध्रुव की अपील को खारिज कर दिया है। अदालत ने ट्रायल कोर्ट का फैसला सही मानते हुए उम्रकैद की सजा जारी रखने का आदेश दिया है।
यह घटना जुलाई 2017 में धमतरी जिले के तरसींवा गांव की है। आरोपी ने रात में घर में घुसकर महिला पर हमला किया, उसे गंभीर रूप से घायल कर दुष्कर्म किया और फिर हत्या कर दी। महिला के पति और छोटे बेटे की भी हत्या कर दी गई थी। बड़ा बेटा गंभीर रूप से घायल हुआ था, जिसने बाद में कोर्ट में गवाही देकर आरोपी की पहचान की।
मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डीएनए और एफएसएल की जांच रिपोर्ट, बरामद हथियार और गवाहों के बयान निर्णायक साबित हुए। विशेष रूप से घायल प्रत्यक्षदर्शी बेटे की गवाही पर कोर्ट ने भरोसा जताया। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बिभु दत्त गुरु की डिवीजन बेंच ने कहा कि वैज्ञानिक सबूत आरोपी की संलिप्तता को पूरी तरह साबित करते हैं, इसलिए उम्रकैद की सजा बरकरार रखी जाती है।

Niraj Tiwari
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