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        छत्तीसगढ़ में तहसीलदार पर बड़ी कार्रवाई: गंभीर लापरवाही के आरोप में निलंबन

        Niraj TiwariNiraj Tiwari
        Sep 5, 2025, 12:20 PM
        छत्तीसगढ़ में तहसीलदार पर बड़ी कार्रवाई: गंभीर लापरवाही के आरोप में निलंबन
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        दुर्ग। संभाग आयुक्त सत्यनारायण राठौर ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए खैरागढ़ की तत्कालीन नायब तहसीलदार एवं वर्तमान में कबीरधाम की तहसीलदार रश्मि दुबे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

        आरोप है कि रश्मि दुबे ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए हितबद्ध पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिए बिना ही आदेश पारित किया। इस मामले को गंभीर अनियमितता और कर्त्तव्य में लापरवाही मानते हुए उनके खिलाफ छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-09 के तहत यह कार्रवाई की गई।

        मुख्यालय होगा कबीरधाम कलेक्टर कार्यालय
        निलंबन अवधि में रश्मि दुबे का मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय कबीरधाम निर्धारित किया गया है। साथ ही, उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

        कौन सा मामला है विवादित?
        यह कार्रवाई दरअसल द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक 325 अ-6 (अ) वर्ष 2022-23 से जुड़ी है। इसमें अपीलकर्ता मनोज कुमार पिता स्व. छदामी लाल एवं अन्य ने शिकायत की थी। बताया गया कि नायब तहसीलदार खैरागढ़ (तत्कालीन पदस्थ रश्मि दुबे) ने वर्ष 2020-21 में एक राजस्व प्रकरण में आदेश पारित किया था, जिसे बाद में अनुविभागीय अधिकारी (रा.) खैरागढ़ और फिर न्यायालय आयुक्त दुर्ग ने विधि विपरीत मानते हुए निरस्त कर दिया।

        इस पूरे प्रकरण को गंभीर मानते हुए तहसीलदार रश्मि दुबे के खिलाफ निलंबन की कार्यवाही की गई है।

        Niraj Tiwari
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        Niraj Tiwari

        Independent journalist with 5 years of hands-on experience covering ground reports, interviews, and investigative stories. Committed to truthful reporting and ethical journalism.

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