इमरान खान और बुशरा बीबी को बड़ा झटका: तोशाखाना-2 केस में 17-17 साल की सजा

भ्रष्टाचार मामले में पाकिस्तानी स्पेशल कोर्ट का फैसला, बुल्गारी ज्वेलरी विवाद से जुड़ा केस
नई दिल्ली। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान की एक स्पेशल कोर्ट ने तोशाखाना-2 केस में दोनों को 17-17 साल की जेल की सजा सुनाई है। यह फैसला शनिवार को सुनाया गया।
स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह मामला वर्ष 2021 के एक आधिकारिक विदेशी दौरे से जुड़ा है। आरोप है कि उस दौरान सऊदी क्राउन प्रिंस द्वारा इमरान खान को उपहार में दिया गया एक महंगा बुल्गारी ज्वेलरी सेट बेहद कम कीमत पर खरीदा गया, जिसे भ्रष्टाचार माना गया।
इमरान खान को किन धाराओं में सजा
पाकिस्तानी अखबार द डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने इमरान खान को
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भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत 10 साल का कठोर कारावास,
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और धारा 5(2)47 (लोक सेवकों द्वारा आपराधिक कदाचार) के तहत 7 साल की सजा सुनाई है।
इस तरह कुल मिलाकर उन्हें 17 साल की जेल की सजा दी गई है।
बुशरा बीबी को भी 17 साल का कारावास
स्पेशल कोर्ट ने इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को भी इन्हीं कानूनी प्रावधानों के तहत 17 साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों पर 16.4 मिलियन पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पाकिस्तानी कानून के अनुसार, यदि जुर्माना अदा नहीं किया गया तो सजा की अवधि और बढ़ सकती है।
हाई कोर्ट में दी जाएगी चुनौती
निचली अदालत के इस फैसले के बाद इमरान खान और बुशरा बीबी की कानूनी टीम ने संकेत दिए हैं कि वे हाई कोर्ट में इस फैसले को चुनौती देंगे। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में यह मामला पाकिस्तान की राजनीति और न्याय व्यवस्था में और बड़ा मुद्दा बन सकता है।

Niraj Tiwari
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