ED का बड़ा दांव: भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य पर 7000 पन्नों का चालान, जन्मदिन पर ही हुई थी गिरफ्तारी

चैतन्य बघेल के खिलाफ 7000 पन्नों का चालान पेश, जन्मदिन वाले दिन हुई थी गिरफ्तारी
रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में ईडी ने सोमवार को बड़ा कदम उठाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के खिलाफ विशेष न्यायालय में चालान दाखिल किया है। बताया गया है कि यह चालान करीब 7000 पन्नों का है, जिसमें एजेंसी ने चैतन्य बघेल से जुड़ी वित्तीय गतिविधियों और कथित मनी लॉन्ड्रिंग के पूरे नेटवर्क का ब्योरा दिया है।
चैतन्य बघेल को ईडी ने 18 जुलाई की सुबह भिलाई स्थित बघेल निवास से गिरफ्तार किया था, जो संयोगवश उनका जन्मदिन भी था। गिरफ्तारी के बाद अदालत ने उन्हें 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा था।
सुप्रीम कोर्ट से भी लग चुका है झटका
इससे पहले चैतन्य बघेल और उनके पिता भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर कर सीबीआई और ईडी की जांच शक्तियों को चुनौती दी थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए उन्हें हाईकोर्ट का रुख करने की सलाह दी थी। अदालत ने यह भी कहा कि यदि ईडी की कार्रवाई या पीएमएलए कानून की वैधानिकता को चुनौती देनी है तो अलग से याचिका दायर की जाए।
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को इस मामले में जल्द सुनवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस याचिका पर अगली सुनवाई 6 अगस्त को होनी है।

Niraj Tiwari
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