नई दिल्ली (CGVARTA)। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने रायपुर रवाना होते वक्त दिल्ली हवाई अड्डे से प्रवक्ता (Pawan Kheda) पवन खेड़ा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करते ही ख़बरें आ रही थी कि दिल्ली पुलिस ने पवन खेड़ा (Pawan Kheda) को गिरफ्तार किया है, लेकिन कुछ देर बाद मामले को लेकर असम पुलिस द्वारा खेड़ा को गिरफ्तार किए जाने की पुष्टि हुई। अब पवन खेड़ा इस गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। इसपर कोर्ट ने सुनवाई शुरू कर दी है।
खेड़ा के इस बयान पर हुई गिरफ्तारी :
दरअसल, पवन खेड़ा पिछले दिनों अदानी के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा था, पीएम मोदी को नरेंद्र ‘गौतम दास’ मोदी के नाम से संबोधित किया था। पवन खेड़ा के इस बयान को लेकर उत्तर प्रदेश और असम समेत कई जगह मामला दर्ज किया गया है। असम ने खेड़ा के खिलाफ दीमा हसाओ में मामला दर्ज कराया गया है। इसी पर कार्रवाई करते हुए असम पुलिस ने पवन खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया।
सुप्रीम कोर्ट में सिंघवी ने दी दलील :
पवन खेड़ा (Pawan Kheda) की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक सिंघवी पेश हुए है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि खेड़ा ने उसी समय माफी मांग ली थी, यह सिर्फ स्लिप ऑफ टंग (अनजाने में कही बात) का मामला था। सिंघवी ने गिरफ्तारी पर रोक की मांग की है। दूसरी तरफ असम पुलिस की तरफ से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि पवन खेड़ा को उन्होंने गिरफ्तार किया है और ट्रांजिस्ट रिमांड के लिए उनको कोर्ट में पेश किया जा रहा है।